कानपुर: हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। बता दें कि विधायक के वकील ने दो मुकदमों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट ने महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जबकि दूसरे मामले में फैसला सुऱक्षित रख लिया गया है। 7 नवंबर को जाजमऊ थाने की पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पड़ोसी महिला के प्लॉट पर कब्जे की नियत से आगजनी की थी।
आगजनी मामले में जमानत याचिका खारिज
वहीं इसी मामले में सपा विधायक के फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने दर्ज की थी। जिसमें इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा की थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों मामले में सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विधायक सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि जमानत के लिए हाईकोर्ट में दोनों ही मामलों की जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सपा विधायक
गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका के लिए खारिज होने के बाद अब परिजन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट से इरफान को बड़ा झटका लगा है। इरफान के परिवार का दावा है कि वह बेगुनाह है। उन्हें साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन पुलिस की दलीलों के कारण इरफान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी।