क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से पहले जारी हुआ फरमान, बिना परमिशन नहीं कर सकेंगे ये कार्यक्रम

आगरा: वर्ष 2022 खत्म होने में अब महज 10 दिन बाकी बचे हैं। जिसके बाद नए वर्ष यानि की 2023 का आगाज हो जाएगा। लोगों ने पहले से ही क्रिसमस और न्‍यू ईयर को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आगरा में होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में बिना प्रशासन की अनुमति के क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी नहीं हो सकेगी। हालांकि कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि माल एवं सेवा कर यानि की जीएसटी लागू होने के बाद इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी है।

लेनी होगी परमिशन
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टॉप रेस्टोरेंट/बार स्वामियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। वहीं जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि मनोरंजन व राज्य कर विभाग के पोर्टल पर क्रिसमस पर्व और नए साल की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

ऐसे करें आवेदन
इसके बाद पोर्टल पर जरूरी अभिलेख अपलोड करने होंगे। वहीं जांच और मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के बाद फाइल को जिला मजिस्ट्रेट के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। साथ ही इस प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत आती है तो कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में आयोजक संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने इसको लेकर एक बैठक भी की है। बिना परमिशन लिए पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने पर जुर्माना या सजा भी हो सकती है।

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