आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला का भी छिना वोट देने का अधिकार, सजायाफ्ता होने पर पहले ही जा चुकी है विधायकी

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। बता दें कि 15 पुराने मामले में सजायाफ्ता होने और अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से अब्दुल्ला का नाम हटा दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखकर उनके मताधिकार को समाप्त करने की मांग की गई थी। जिसके बाद अब्दुल्ला के वोट देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वहीं आजम खान का नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है।

2-2 साल की सुनाई गई थी सजा
बता दें कि ईआरओ रामपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जो भी व्यक्ति पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से फौरन हटा दिया जाएगा। वहीं 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उनकी विधायकी जाने के बाद 13 फरवरी को उनकी सीट को खाली भी घोषित कर दिया गया है।

पहली बार हाईकोर्ट ने रद्द की थी सदस्यता
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को खत्म करने की मांग की थी। य़ह दूसका मौका है जब अब्दुल्ला की सदस्यता गई है। पहली बार हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की थी। क्योंकि तब उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। अब्दुल्ला खान सपा के टिकट पर 11 मार्च, 2017 को विधायक चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। 15 साल पुराने छलजैट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर सरकारी काम में बाधा डालने और हाइवे पर जाम लगाने के आरोप में सजा सुनाई गई है।

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